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न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (जालंधर/राजनीती)
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जालंधर: जालंधर के वेस्ट हलके के आप विधायक शीतल अंगुराल, उनके भाई राजन अंगुराल और प्रदीप खुल्लर सहित 12 लोगों को एक पुराने मामले में कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए बरी करार दिया है। दरअसल MLA अंगुराल सहित 12 लोगों को जालंधर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास धरना लगाने के मामले में नामजद किया गया था।
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इस मामले में अब आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल सहित 12 लोगों को कोर्ट से राहत दी गई है। इसमें उस समय के भाजपा नेता प्रदीप खुल्लर निवासी शास्त्री नगर समेत शीतल अनुराल के भाई राजन अंगुराल न्यू रसीला नगर, तरसेम सिंह निवासी सतनाम नगर बस्ती दानिशमंदा, मिंटू निवासी मौहल्ला चंडीगढ़ जालंधर के अलावा महेंद्र भगत निवासी भार्गव कैंप, रमन गिल निवासी शिव नगर बस्ती दानिशमंदा, अनिल सोनकर निवासी भुरमंडी,आशु घई निवासी शास्त्री नगर मखदमपुरा जालंधर, विनोद भगत निवासी बस्ती गुजां, सोनू दिनकर निवासी अर्जुन नगर जालंधर, संजय कालड़ा निवासी जालंधर कैंट थे। जिनको कोर्ट में आरोप साबित न होने पर अदालत द्वारा बरी किए जाने का हुक्म दिया है।
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गौरतलब है कि यह केस 9 मई 2017 को थाना नई बारादरी में दर्ज किया गए था। केस में कहा गया था कि विधायक शीतल अंगुराल अपने 15-20 साथियों सहित पुलिस कमिश्नर जालंधर के पास एप्लिकेशन देने के लिए पब्लिक गेट के आगे पहुंचे। तब पुलिस ने उनपर आरोप लगाया था कि शिकायत देने के लिए सिर्फ सात-आठ लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी। मगर शीतल अंगुराल तब अपने सभी साथियों सहित अंदर जाना चाहते थे। जिसके चलते उन्होंने गेट के बाहर धरना लगा दिया था। इसी के लिए उन पर तब केस दर्ज किया गया था।
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