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न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (चंडीगढ़/पंजाब)
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पंजाब के गवर्नर वनवारी लाल पुरोहित ने सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए गए 3 बिलों को मंजूरी दे दी है। जिनमें इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल-2023, संपत्ति का तबादला (पंजाब संशोधन) बिल 2023 और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल 2023 शामिल हैं। इस बात की जानकारी सीएम भगवंत मान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी है। उन्होंने इसके लिए पंजाब के गवर्नर का धन्यवाद भी किया है।
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बीते दिन रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री ने जारी बयान में कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि पंजाब विधानसभा की ओर से पास किए गए 3 बिलों को राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी है। उन्हें आशा है कि राज्यपाल बाकी विधेयकों को भी जल्द मंजूरी दे देंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी बिल लोगों को तत्काल और निर्विघ्न नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मददगार साबित होंगे।
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इन बिलों को दी मंजूरी:-
1.मलकीयत का तबादला (पंजाब संशोधन) बिल 2023: इस बिल का उद्देश्य पूरे पंजाब को इक्वीटेबल मॉर्टगेज (गिरवीनामा) की सुविधा प्रदान करना है। इससे पंजाब के खजाने को भी बकाया स्टांप ड्यूटी प्राप्त होगी। ऐसे ऋणों पर स्टांप ड्यूटी को राज्य भर में घटाकर 0.25 फीसदी किया जा रहा है, जो एक लाख के ऋण पर केवल 250 रुपये और एक करोड़ के ऋण पर केवल 25,000 रुपए बनता है।
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2.रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) बिल, 2023: सीएम मान ने कहा कि यह बिल बहुत जरुरी है। क्योंकि जब भी किसी राजस्व अधिकारी या सिविल अदालत की ओर से सार्वजनिक नीलामी (बोली) में जायदाद बेची जाती है, तो उस अधिकारी की ओर से एक बिक्री सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस पर 3 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन यह बिक्री सर्टिफिकेट मौजूदा कानून के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आम तौर पर ऐसे बिक्री सर्टिफिकेट पर न तो स्टांप ड्यूटी अदा की जाती है और न ही यह रजिस्टर्ड होता है। कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ सरकार को इस प्रक्रिया में करोड़ों की स्टांप ड्यूटी का भी नुकसान होता है और अदालती केस की स्थिति में खरीदार को कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बिल के जरिए बिक्री सर्टिफिकेट को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन योग्य दस्तावेज बनाया गया है।
3.इंडियन स्टांप (पंजाब संशोधन) बिल, 2023: उन्होंने कहा कि यह बिल पारिवारिक रिश्तों से बाहर पावर ऑफ अटाॅर्नी से संबंधित है क्योंकि मौजूदा समय में जमीन की असली कीमत जांचे बगैर ही ऐसे मुखत्यारनामे में केवल 1000-2000 रुपए स्टांप ड्यूटी लगाई जाती है। इस सुविधा का दुरुपयोग करके (बिक्री डीड पर लगाई गई स्टांप ड्यूटी को बचाने के लिए) अकसर जायदाद को पावर ऑफ अटार्नी की ओर से गैर-कानूनी तौर पर बेच दिया जाता है, जबकि पावर ऑफ अटाॅर्नी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और किसी भी तरीके से इसकी कानूनी मान्यता बिक्री डीड के बराबर नहीं है। इस गैर-कानूनी अनियमितताओं को रोकने के लिए इस संशोधन के जरिए पारिवारिक संबंधों से बाहर जारी किए गए मुखत्यारनामे पर 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अब इस एक्ट को पूरे पंजाब में लागू कर दिया है।
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