न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट
शिमला: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने राज्य की बेटियों के हित में एक बड़ा अहम फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि हिमचाल में अब लड़कियों कि शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी है। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की उम्र ओर तीन साल बढ़ाने संबंधी संशोधन विधयेक सदन में पारित कर दिया गया। सदन से विधेयक के पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल के स्तर पर विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष हो जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) प्रस्तुत किया। उनका कहना हैं कि जो बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती और करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं इस विधेयक के पारित होने से लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में अभी भी कुछ लोग छोटी आयु में लड़कियों की शादी करते हैं, जिससे उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते। इसलिए राज्य सरकार ने यह कानून बनाया है। इसके अलावा कम उम्र में शादी से महिलाएं कुपोषण का शिकार भी हो जाती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए शादी की उम्र बढ़ाकर उन्हें कुपोषण से बचाया जा सकता है।