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न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (जालंधर/क्राइम)
जालंधर: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारोपी जगतार सिंह उर्फ तारा के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों व विस्फोटक सामग्री से बड़े नेताओं को मारने के मामले में कल सुनवाई हुई। जिसमें मिली जानकारी मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज धर्मेंद्र पाल सिंगला की अदालत ने नामजद भाई जगतार सिंह उर्फ तारा को आरोप साबित ना होने पर बरी किए जाने का फैसला सुनाया है। बीते कल आरोपी तारा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जालंधर की अदालत में पेशी हुई।
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इस केस मे आरोपी जगतार सिंह के विरुद्ध 21 सितंबर 2012 को थाना गोराया में इंस्पेक्टर सरबजीत राय मुख्य अफसर की शिकायत पर धारा 121, 121. ए, 120. बी, 3,4,5 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत गुप्त सुचना मिली थी कि कुलबीर सिंह उर्फ कुलबीरा निवासी बड़ा पिंड ने वधवा सिंह जोकि बबर खालसा से संबंध रखता है और तारा जो खालिस्तान टाईगर फोर्स से संबंध रखता है के साथ मिलकर पंजाब व दिल्ली मे बड़े बड़े नेताओं को मारने व आंतकवाद गतिविधियों को करवाने में लगे हुए हैं।
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इन सभी पर एक साजिश करके बड़े नेताओं को विस्फोटक सामग्री व मारु हथियारों से मारने की योजना बनाने पर मामला दर्ज किया गया था। 20 को अदालत में बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने बीते कल 22 मई को सुनवाई तय की थी। जिसमें तारा को आरोप साबित न होने के चलते बरी कर दिया गया।
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