न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (लुधियाना/राजनीती)
लुधियाना: शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री लुधियाना के जगदीश सिंह गरचा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जगदीश सिंह गरचा के खिलाफ आज सदर थाना पुलिस ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई ग्लाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक की शिकायत पर की है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्लाडा द्वारा की गई जांच के दौरान यह बात निकल कर सामने आई है कि गरचा ने ललतों के गांव क्राउन टाउन में 70.932 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी विकसित करने के लिए पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम 1995 की धारा 5 के तहत लाइसेंस प्राप्त किया था।
वहीं गलाडा अधिकारियों के मुताबिक लाइसेंस की अवधि 23 दिसंबर 2013 तक थी। लेकिन गारचा ने इस अवधि से पहले न तो लाइसेंस रिन्यू करवाया और न ही कम्पलीशन के लिए आवेदन किया। ग्लाडा के अधिकारियों ने बताया कि 2022 तक ईडीसी लाइसेंस फीस सहित उनकी दंडात्मक ब्याज राशि 14 करोड़ 33 लाख 64,972 रुपए है, जो जमा नहीं कराई गई है।
ग्लाडा अधिकारियों की जांच के बाद सदर थाने की पुलिस ने जीएस टाउनशिप और पूर्व मंत्री गुरदेव नगर के रहने वाले पूर्व मंत्री जगदीश सिंह गरचा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।