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जालंधर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर डॉ. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते जालंधर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया गया है और ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्ज (यू.ए.वी.) उड़ाने पर तुरंत प्रभाव और सख़्ती के साथ पाबंदी होगी।
आदेशों में यह भी कहा कि अमन और कानून की स्थिति को बनाए रखने और इसी मंतव्य के लिए यू.ए.वी. / ड्रोन का प्रयोग में शामिल पुलिस और हथियारबंद सेनाएं को यू.ए.वी./ड्रोन का प्रयोग से पहले इस दफ़्तर को जानकारी देनी होगी। यह आदेश 5 सितंबर से अगले 2 महीने तक लागू रहेगा।