फिरोजपुर मंडल की ट्रेनों में अनावश्यक चेन पुलिंग पर RPF की कड़ी कार्रवाई: 630 मामले दर्ज, ₹84,300 का जुर्माना

न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट

फिरोजपुर: फिरोजपुर मंडल में रेलवे पुलिस फोर्स ने अनावश्यक चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दिनांक 01 जनवरी 2026 से 31 मई 2026 तक रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत 630 मामले दर्ज किए हैं और इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों पर 84,300/- का जुर्माना लगाया गया है। फिरोजपुर मंडल द्वारा अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। वहीं रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के अंतर्गत बिना उचित एवं पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना, कारावास अथवा दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है।

भारतीय रेल देश के प्रतिदिन लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित एवं समयबद्ध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराती है। यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक रेल कोच में अलार्म चेन की व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ शरारती लोग कई बार असामाजिक एवं लापरवाह तत्व व्यक्तिगत सुविधा अथवा बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग कर रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

इसी के चलते अब फिरोजपुर मंडल द्वारा रेल यात्रियों को अलार्म चेन के सही उपयोग एवं इसके दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने हेतु रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों तथा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसके बावजूद कुछ असामाजिक एवं लापरवाह लोग बिना किसी वैध कारण के चेन पुलिंग कर रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अनावश्यक चेन पुलिंग के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है, समयबद्धता बाधित होती है तथा हजारों यात्रियों को अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही इससे रेलवे को आर्थिक क्षति भी होती है।

फिरोजपुर मंडल सभी रेल यात्रियों से आग्रह करता है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है तथा रेल सेवाओं के सुचारु संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है। फिरोजपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

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