
शादी में बंदूक लेकर जाने वालों की अब खैर नहीं, पढ़ें पूरी खबर
न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट(जालंधर)Those who carry gun in marriage are no more, read full news: जालंधर के डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम 2016 की धारा 32 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों, होटलों व हॉल आदि में विवाह व पार्टियों एवं अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया, फेसबुक व व्हाट्सएप आदि पर तस्वीरें खींचकर या वीडियो क्लिप बनाकर हिंसा, लड़ाई , हथियारों और गीतों का प्रचार करता है, उसे अपलोड नहीं किया जाएगा, ऐसा करना सख्त वर्जित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं देगा। यह आदेश दिनांक 16.03.2023 से 15.06.2023 तक प्रभावी रहेगा।