सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, अगली सुनवाई 12 को

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चंडीगढ़: शम्भू बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी है। जिसके चलते आज इस मामले में सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के अनुसार इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी।

हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे, जो इस मामले की निष्पक्ष जांच करे। इसमें कुछ प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को कहा था। वहीं पिछली सुनवाई में यह भी साफ किया था कि अगर सरकारें ऐसा नहीं कर सकतीं तो यह काम कोर्ट कर सकता है।

वहीं पिछली सुनवाई में साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। बैरिकेड्स हटाने की योजना पेश करने को कहा गया था।

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