
SC ने संसद के इनोग्रेशन पर लगाई याचिका को नाकारा, याचिकाकर्ता ने पिटीशन वापस ली, कहा-हाईकोर्ट नहीं जाएंगे
NEWS360BROADCAST
दिल्ली:SC rejected the petition on the inauguration of the Parliament, the petitioner withdrew the petition, said – will not go for hearing in the High Court:सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की याचिका कोर्ट ने नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकिन ने दलीलें देनी शुरू कीं, वैसे ही कोर्ट ने इन्हें नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि आप लोग ऐसी व्यर्थ याचिका लाते ही क्यों हैं? इसमें आपका क्या फायदा है? इसके बाद एडवोकेट जया सुकिन ने पिटीशन वापस लेने की इजाजत मांगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ये हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।
इस मनाही के बाद कोर्ट ने जया सुकिन से सवाल किया कि अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर देंगे। इस पर सुकिन ने कहा- मैं हाईकोर्ट भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता याचिका रद्द हो, वरना सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
सुकिन ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने तो यहां तक कि कहा कि यह अधिकार राष्ट्रपति का है और इनॉग्रेशन इसलिए यह उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि ऐसी याचिकाएं करने वालों पर तो जुर्माना लगना चाहिए।