अब हिमांचल में एंट्री फीस हुई महंगी, नए रेट 1 अप्रैल से लागू - News 360 Broadcast
अब हिमांचल में एंट्री फीस हुई महंगी, नए रेट 1 अप्रैल से लागू

अब हिमांचल में एंट्री फीस हुई महंगी, नए रेट 1 अप्रैल से लागू

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न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट(हिमांचल)Now the entry fee in Himachal has become expensive, the new rate will be applicable from April 1: अगर आप गर्मियों में हिमांचल जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रदेश में एंट्री करने के लिए अब आपको ज्यादा फीस चुकानी होगी। हिमांचल सरकार ने टोल बैरियर की नीलामी के ठीक एक दिन बाद एंट्री टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टोल बैरियर पर एंट्री टैक्स के नए रेट जारी कर दिए हैं। बता दें कि हिमाचल की प्राइवेट गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन हिमाचल नंबर वाले कमर्शियल वाहनों को टैक्स देना ही होगा।

आयुक्त आबकारी एवं कराधान यूनुस खान ने बताया कि एंट्री टैक्स के यह नए रेट अगले 1 साल तक के लिए मान्य होंगे। हिमाचल में पिछले 2 दिन में 13 बैरियर 132.52 करोड़ रुपए में नीलाम हुए हैं। ऐसे में टोल बैरियर पर एंट्री टैक्स के रेट में बढ़ोतरी का लाभ ठेकेदारों को मिलने वाला है, लेकिन हिमाचल आने वाले लोगों को अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी होगी।

भारी वाहनों की रेट लिस्ट
250 क्विंटल या उससे ज्यादा की लोडिंग वाली गाड़ी से पहली बार एंट्री टैक्स वसूला जाएगा और यह 600 होगा। 120 से 250 क्विंटल तक की गाड़ी से 450 रुपए की जगह 500 एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। 90 से 120 क्विंटल तक की गाड़ी से 230 की जगह 250 रुपए वसूले जाएंगे। 20 से 90 क्विंटल तक लोड वाली गाड़ी से 120 की जगह 140 रुपए एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। 20 क्विंटल से कम की लोड वाली गाड़ी से 90 की जगह 100 रुपए एंट्री टैक्स लिया जाएगा।

वहीं 12 यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी से 120 की जगह अब 140 रुपए फीस वसूली होगी। 6 से 12 पैसेंजर वाली गाड़ी को 70 से 80 रुपए एंट्री टैक्स देना होगा। 5 सवारियों को ढोने वाली पब्लिक और निजी वाहनों को पहले की तरह 50 रुपए शुल्क ही देना होगा। प्राइवेट रजिस्टर्ड गाड़ी के मालिक को 40 की जगह 50 रुपए एंट्री शुल्क देना होगा। अगर कोई ट्रैक्टर निजी और पब्लिक वाहन है तो उससे 50 की जगह 60 रुपए लिए जाएंगे।

वहीं आपको बता दें कि विभाग ने मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा के एंट्री टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसके रेट पहले की तरह 30 रुपए रहेंगे। एंट्री टैक्स की यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी और अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेंगी। यह एंट्री टैक्स केवल बाहर से हिमाचल आने वाली गाड़ियों से वसूला जाएगा और इसकी रसीद 24 घंटे के लिए वैलिड होगी।

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