
अब प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकेंगे अपनी मनमानी, DC ने दिए सख्त निर्देश
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जालंधर: Now private schools will not be able to do their arbitrary, DC gave strict instructions: शहर में जहाँ प्राइवेट स्कूल फीसों को लेकर अपनी मनमानी करते रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते ही हैं की यह महीना स्कूलों में एडमिशन का है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से किताबों और एडमिशन को लेकर जमकर ठगते हैं। लेकिन अब जालंधर के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने उनकी इस ठगी को रोकने के लिए आज सभी प्राईवेट स्कूलों की क्लास लगाई।
डीसी ने स्कूल प्रिंसीपलों और प्रबंधन प्रतिनिधियों को पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को फीस के रेगुलेशन एक्ट की पूरी तरह से पालना को यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नए सैशन के प्रारंभ को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में निजी स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें किताबों, ड्रैस एवं फ़ीस के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने संस्थानों के प्रमुखों से कहा कि फीस, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर अधिनियम के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करने के निर्देश दिए , ताकि अभिभावकों को परेशानी न हो।
इस मौक़े पर डीसी ने कहा कि अधिनियम के अनुसार विभिन्न दुकानों पर स्कूली पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से पुस्तकें खरीद सकें। डिप्टी कमिश्नर ने शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को फीस संबंधी पूरी जानकारी अपने-अपने स्कूलों की वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस की जानकारी सही हो। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि छात्रों और अभिभावकों को फीस के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी मिल सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(ज) मेजर अमित महाजन, सहायक कमिश्नर (शिकायत) गुरसिमरनजीत कौर, सहायक कमिश्नर(यूटी) मेजर डा.इरविन कौर, जिला शिक्षा अधिकारी (सै.सी) गुरशरण सिंह, उप जिला शिक्षा अधिकारी राजीव जोशी और निजी स्कूलों प्रिंसीपल/प्रबंधन के प्रतिनिधि और फ़ीस रेगुलेटरी के सदस्य भी उपस्थित थे।