मान सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर निति में किया संशोधन, जानें इसमें Teachers के लिए क्या है खास

न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (चंडीगढ़/पंजाब)

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में वर्ष 2019 में लागू हुई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी नोटीफिकेशन में अध्यापक तबादला नीति 2019 के पैरा नंबर 8 में बड़े बदलाव किये गए हैं। जिसमें गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, विधवाओं समेत कई वर्गों में मुलाजिमों को राहत दी गई है। किसी भी शिक्षक को ऐसे हालात पैदा होने पर वे शिक्षक तुरंत ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीती हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम भगवंत मान ने इस संशोधन पर मंजूरी दी थी। जिसके बादअब इस संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।

बता दें कि शिक्षक ट्रांसफर निति में ये संशोधन काफी मंथन व मुलाजिम एसोसिएशन के आए सुझावों के बाद किया गया है। आदेशों में यह कहा गया है कि इस ट्रांसफर निति में गंभीर बीमारियों जैसे की कैंसर रोगी खुद (पति या पत्नी, बच्चे), डायलिसिस पर खुद पति या बच्चे, लीवर/किडनी प्रत्यारोपण, 40% से अधिक दिव्यांग, दिव्यांग बच्चों या बौद्धिक रूप से अक्षम वाले व्यक्ति/युद्ध विधवा/शहीद की विधवा/जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य जगह स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा 18 साल के कम उम्र के बच्चे हों या फिर ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी कठिन क्षेत्रों में तैनात हों। ऐसे मामलों को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है।

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