
जे.डी.ए. द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर, 252 अनधिकृत कॉलोनियों के आवेदन किए खारिज
न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट :(जालंधर) J.D.A. Applications of 252 unauthorized colonies rejected for non-compliance of rules जालंधर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जिले में अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार की रेगुलराइजेशन नीति के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने पर 252 कॉलोनियों के नियमितीकरण के आवेदनों को खारिज कर दिया है।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए जालंधर विकास प्राधिकरण की मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा ने बताया कि अधिकतर रद्द किए गए आवेदनों में रेगुलराइजेशन पॉलिसी के नियम व शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। इसी तरह जे.डी.ए. की तरफ से बार-बार नोटिस देने के बावजूद इन कॉलोनियों के प्रमोटरों ने सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज और रेगुलराइजैशन फीस जमा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को काटने के खिलाफ विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
मुख्य प्रशासक जेडीए ने यह भी बताया कि 135 मामलों में एफआईआर की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जेडीए अधिकारियों ने सरकार की मंजूरी के बिना विकसित 40 और कॉलोनियों की भी पहचान की है, जिनके खिलाफ पापरा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को लिखा गया है। गौरतलब है कि जे.डी.ए. ने इन आवेदनों को नियमितीकरण नीति के तहत आवश्यक शुल्क एवं दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया है।
उन्होंने कहा कि जालंधर विकास प्राधिकरण जिले में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा और प्राधिकरण ने ऐसी गतिविधियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।
उन्होंने दोहराया कि अनाधिकृत कॉलोनियों से जहां सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है, वहीं इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली, सड़क, पेयजल और सीवेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है