
सरकार ने बढ़ाई दंगों और आतंकवाद पीड़ितों के लिए प्लॉट/मकान अलॉटमेंट समय अवधि
न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट(पंजाब)Government extends plot/house allotment time period for riots and terrorism victims: पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने कहा कि पंजाब सरकार ने नीति की समय अवधि को 5 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत राज्य में दंगा पीड़ितों और आतंकी हमले के पीड़ितों को बिना किसी वित्तीय रियायत के भूखंडों या घरों के आवंटन में 5% आरक्षण मिलता है।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के गतिशील नेतृत्व में अर्बन एस्टेट्स/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट/पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्लाटों/मकानों के आवंटन में बिना किसी वित्तीय रियायत के 5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का विस्तार करने का फ़ैसला किया है।
जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण की यह सुविधा 31 दिसंबर 2021 को समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब लिए गए निर्णय के साथ यह सुविधा 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।