न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट: (जालंधर)
पंजाब के जालंधर जिले में जिला मैजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर भारतीय सेना, पुलिस अधिकारियों, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ को छोड़कर कोई भी व्यक्ति और बीएसएफ इत्यादि बलों की वर्दी तथा ऑलिव रंग (सैन्य रंग) के वाहन/मोटर साइकिल का प्रयोग नहीं करेंगे।
बोले-कोई भी व्यक्ति पशुओं को सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा
DC विशेष सारंगल द्वारा एक ओर आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि जिला जालंधर (ग्रामीण) के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नहीं छोड़ेगा।
पेट्रोल पंपों, बैंकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद रिकॉर्डिंग कम से कम सात दिन तक की हो: DC
जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा एक अन्य आदेश यह जारी किया गया है कि जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। कैमरे लगाने और इन कैमरों में कम से कम 7 दिन की रिकॉर्डिंग रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि उपरोक्त सभी आदेश 22 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे।