
कस्टमर नहीं कर सकते हैं एक लाख रुपये से ज्यादा की निकासी, आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध
न्यूज़360ब्रोडकास्ट,नई दिल्ली
लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गए हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लखनऊ स्थित कोऑपरेटिव बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई कर्ज, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक के किसी जमाकर्ता को सेविंग, करंट या अन्य अकाउंट्स में मौजूद कुल शेष राशि में से एक लाख रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन निषेधात्मक निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
हाल ही में RBI ने 8 कोऑपरेटिव बैंकों पर लगाया था जुर्माना
हाल ही में आरबीआई ने 8 कोऑपरेटिव बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा था कि एसोसिएट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वसई जनता सहकारी बैंक, पालघर पर भी 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, आरबीआई ने राजकोट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक, राजकोट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।
Customers cannot withdraw more than Rs 1 lakh, restrictions imposed by RBI