उपभोक्ता प्राधिकरण ने खिलौनों की बिक्री कंपनियों को नोटिस दिया
न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (बिजनेस): consumer authority served notice to companies selling toys : केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन कर खिलौनों की बिक्री करने वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं को नोटिस जारी किया है।
सीसीपीए ने नोटिस जारी करने के 7 दिन के भीतर ई-कॉमर्स संस्थाओं से जवाब मांगा है, ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
सीसीपीए ने मामले का तत्काल संज्ञान लेने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को भी पत्र लिखा है।
सीसीपीए ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) का उल्लंघन करने वाले नकली और जाली सामानों की बिक्री को रोकने के लिए देशव्यापी अभियान का विस्तार किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, घरेलू गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, सिलाई मशीन आदि जैसे उपभोक्ता टिकाऊ सामान शामिल हैं।
इस संबंध में, सीसीपीए ने अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली और ऐसे सामानों के निर्माण या बिक्री से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और सीसीपीए को कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए देश भर के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।
उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 की धारा 2(10) के तहत, “दोष” का अर्थ गुणवत्ता, मात्रा, सामर्थ्य, शुद्धता या मानक में कोई दोष, अपूर्णता या कमी है जिसे फिलहाल लागू किसी कानून,किसी अनुबंध के तहत बनाए रखनाआवश्यक है, अभिव्यक्ति या अंतर्निहित या जैसा कि व्यापारी द्वारा किसी भी सामान या उत्पाद के संबंध में किसी भी तरह से दावा किया गया है और “त्रुटिपूर्ण” अभिव्यक्ति का तदनुसार यह अर्थ लगाया जाएगा। इस प्रकार, खिलौने जो अनिवार्य मानकों के अनुरूप नहीं हैं, कानून के तहत ‘त्रुटिपूर्ण’ होने के लिए उत्तरदायी होंगे।