खेती मशीनों पर सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए ड्रा द्वारा लाभपात्रियों का हुआ चुनाव

फ़सलों के अवशेष संबंधी मशीनरी और अन्य खेती मशीनों पर दी जाएगी सब्सिडी

न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट

जालंधर: फ़सलों के अवशेष के प्रबंधन एंव अन्य खेती मशीनों पर सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए ज़िला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रा के द्वारा लाभपात्रियों का चुनाव किया गया। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) मेजर डॉ. अमित महाजन की अध्यक्षता में ड्रा की प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने बताया कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट (सी.आर.एम.) और सब-मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (समैम) स्कीम के अंतर्गत खेती मशीनरी पर सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए किसानों द्वारा प्राप्त आवेदनों के ड्रा निकाले गए हैं।

ADC ने किसानों से अधिक मशीनरी ख़रीदने और पराली प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग करने की अपील की

उन्होंने बताया कि सी.आर.एम. योजना अधीन व्यक्तिगत किसान को 50 प्रतिशत और किसान ग्रुपों कोऑपरेटिव सोसायटियों, एफ.पी.ओ. आदि को 80 प्रतिशत दर के साथ सब्सिडी दी जाएगी। जबकि समैम स्कीम अधीन व्यक्तिगत किसान (जनरल श्रेणी) और किसान ग्रुपों को 40 प्रतिशत की दर के साथ और अनुसूचित वर्ग के साथ सम्बन्धित किसान, महिलाओं, छोटे और मध्यम किसानों को 50 प्रतिशत की दर के साथ सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने किसानों को अधिक से अधिक मशीनरी की खरीद करने और फ़सलों के अवशेष के प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग करने की अपील की।

इस सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. जसवंत राय ने जानकारी देते बताया कि कृषि विभाग द्वारा अपने पोर्टल agrimachinery.pb के द्वारा सी.आर.एम. स्कीम के दूसरे पड़ाव के अंतर्गत 19 सितम्बर 2024 तक आवेदनों की माँग की गई थी। निर्धारित तारीख़ तक विभाग को व्यक्तिगत किसानों की तरफ से 494 और किसान ग्रुपों/ सी.एच.सी. द्वारा 53 आवेदन प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर, सुपर सिडर, हैपी सिडर, मलचर, पलाओ, बेलर, रैक आदि मशीनों पर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि समैम योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के ड्रा निकाले गए है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तारीख़ तक व्यक्तिगत किसानों द्वारा 373 और सी.एच.सी. ( किसान ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसायटियां, पंचायत और एफ.पी.ओ. द्वारा 320 आवेदन प्राप्त हुए थे।

वहीं उन्होंने आगे बताया कि दोनों योजनाओं में नियमों अनुसार योग्य लाभपात्रियों को मशीन की खरीद उपरांत ब्लाक अधिकारियों से वेरीफाई करवा कर और उपलब्ध बजट अनुसार सब्सिडी के लिए मंजूरियां जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना अधीन ट्रैक्टर, रोटावेटर, प्लांटर, कंबाइन, पोटैटो डिग्गर, पोटैटो प्लांटर, लैजर लैड्ड लैवलर, न्यूमेटिक प्लांटर आदि मशीनों पर सब्सिडी दी जाएगी। इस मौके पर कृषि विभाग से इंज.नवदीप सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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