
राईपेरियन कानून के अनुसार पंजाब का पानी सिर्फ पंजाब का :भाजपा
न्यूज़ 360 ब्रॉडकास्ट (पंजाब न्यूज़ ): As per riparian law, Punjab’s water belongs to Punjab only: BJP : भाजपा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने एसवाईएल के मुद्दे पर जारी अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार एसवाईएल के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि भारतीय राईपेरीयन कानून के अनुसार पंजाब का पानी सिर्फ पंजाब का है, इसलिए इसके पानी पर सिर्फ पंजाब का अधिकार है। पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए फालतू पानी नहीं है।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि 1966-67 की पानी की आवश्यकता को इस मामले का आधार ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के 146 ब्लॉकों में से 117 ब्लॉकों में जलस्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए पानी की जरुरत के लिए पुराने फसली चक्र को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पंजाब को करीब 550 लाख एकड़ फुट पानी की जरूरत है, जबकि पंजाब को सिर्फ 1.25 लाख एकड़ फुट पानी मिल रहा है।
अश्वनी शर्मा ने कहा कि पहले पंजाब का करीब 60 फीसदी हिस्सा नहर के पानी से सिंचित होता था, जो अब घटकर 25 फीसदी रह गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान खुद ट्यूबवेलों की व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च करने को विवश हैं। अश्वनी शर्मा ने कहा कि पंजाब के पास किसी और राज्य को देने के लिए सरप्लस पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा पंजाब के पानी की एक बूंद भी पंजाब से बाहर नहीं जाने देगी।